टैटू हटाने का निशान सीएपीएफ, असम राइफल्स में अयोग्यता का आधार नहीं | Raj High Court latest update
टैटू हटाने का निशान सीएपीएफ, असम राइफल्स में अयोग्यता का आधार नहीं | Raj High Court latest update
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राजस्थान उच्च न्यायालय ने हाल ही में फैसला सुनाया कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) और असम राइफल्स के एक उम्मीदवार को टैटू हटाने से बने निशान के एकमात्र आधार पर चिकित्सकीय रूप से अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है
[भारत संघ बनाम संयोगिता]।
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